बदायूं। चाइल्ड हेल्पलाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने बाल विवाह रुकवा दिया। किशोरी के पिता को समझाकर 18 वर्ष पूरे होने पर ही लड़की का निकाह करने को कहा गया है। इस पर पिता ने बात मान ली हैं।
चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना दातागंज के अंतर्गत किशोरी का बाल विवाह (निकाह)हो रहा है निकाह मंगलवार को होना प्रस्तावित था जिसकी सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने शीघ्रता से मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी। जिसके बाद एसएसपी के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर मुन्तजिम केस वर्कर पुरुषोत्तम शर्मा, उपनिरीक्षक थाना दातागंज प्रदीप, मुख्य आरक्षी कुलदीप, बलजीत महिला आरक्षी रेनू देवी थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गांव में मौके पर पहुंची और किशोरी व उसके परिवार से मिले तथा किशोरी के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे किशोरी की आयु साक्ष्यों के अनुसार 16 वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद किशारी के पिता को शादी के लिए मना किया गया।बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जागरूक किया गया। अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो कानूनी कार्रवाई का प्राविधान है उन्होंने कहा कि हमें इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया किशोरी के पिता ने टीम व ग्रामवासियों की उपस्थित में शपथ पत्र दिया। जब तक मेरी लड़की जब 18 वर्ष की हो जाएंगी तभी उसका विवाह करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा किशोरी को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक दो दर्जन से अधिक बाल विवाहों को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है। इस मौके पर ग्राम प्रधान विशाल गुप्ता व ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।