CHC अधीक्षक का बड़ा चाबुक 15 मार्च तक साक्ष्य न देने पर कराई गई FIR
बदायूं! सहसवान स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे अवैध अस्पताल ओपन प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, ताजा ही मामला नगर के चार नंबर चुंगी स्थित नीलम हॉस्पिटल का है, जहां बिना किसी अवैध डिग्री और पंजीकरण के धड़ले से मरीजों का इलाज किया जा रहा था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC सहसवान के चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, शिकायत के बाद सामने आया कि अस्पताल संचालक अशोक कुमार निवासी ग्राम पहाड़पुर फिरोजाबाद के पास ना तो कोई अधिकृत चिकित्सा डिग्री है, और ना ही राज्य केंद्र परिषद का पंजीकरण है।सीधे तौर पर यूनानईटेड प्रोविंस मेडिकल एक्ट 1939 और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धाराओं का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, बिना मानकों के संचालित इस केंद्र पर गंभीर मरीजों के साथ रिक्स लिया जा रहा है और मरीजों की सर्जरी कराई जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 15 मार्च तक सभी मूल प्रमाण पत्रों के प्रमाण प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी लेकिन अस्पताल संचालक अपने कोई भी चिकित्सा संबंधित प्रमाण नहीं दिखा पाए जिसको लेकर आज चिकित्सा प्रभारी ने नीलम हॉस्पिटल के संचालक अशोक कुमार पुत्र श्री हर प्रसाद निवासी ग्राम पहाड़पुर जनपद फिरोजाबाद व नीलम देवी निवासी गोलाई होटल छारबाग जनपद फिरोजाबाद के विरुद्ध अवैध रूप से अस्पताल का संचालन करने को लेकर मु0अ0सं0 107/26 धारा 125 BNS प्रतिष्ठान पंजीकरण एवं वि0नि अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

