संभल। यूपी के जनपद सम्भल में अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पिता को अवैध शस्त्रों से लैस होकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करना, जिससे वादी के पिता की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना,ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अपराध एंव

अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने व माननीय न्यायालय में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई जनपद सम्भल द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण को चिन्हित अभियोग आवंटित किए गए थे जिसके क्रम में महोदय द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा को आवन्टित चिन्हित अभियोग मु0अ0सं0 337/2021 थाना बहजोई जनपद सम्भल में सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.श्रीकेश गुर्जर पुत्र सियाराम

2.श्रीपाल ठेकेदार पुत्र भानसिंह गुर्जर 3.लोविन्द्र पुत्र महीपाल गुर्जर निवासीगण सिसौना थाना बहजोई जनपद सम्भल को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश,विशेष न्यायधीश(एससी,एसटी एक्ट,सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट







