बदायूँ: 11 जुलाई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों यथा वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चौक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले आदि को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने योग्य मामलों का निस्तारण कराने हेतु अधिक से अधिक संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के अधीन संचालित मध्यस्थता केन्द्र बदायूँ को संदर्भित करा सकते हैं।

माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, विवेक संगल के निर्देशानुपालन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्रीमती शिव कुमारी द्वारा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल कियान्वयन हेतु समस्त न्यायालयों में सूचना प्रचालित की जा चुकी है ताकि अधिक से अधिक सुलह योग्य वादों को मध्यस्थता केन्द्र हेतु सन्दर्भित कराये जा सके तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के द्वारा समय समय पर विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जन-सामान्य को जागरूक करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त अभियान को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए बैनर, पोस्टर, पम्पलेटस् आदि प्रचार सामग्री भी विभिन्न स्थानों पर वितरित एवं चस्पा करायी जा रही है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्रीमती शिव कुमारी द्वारा जनपद में आवासित समस्त आमजन मानस व वादकारियों से अपील है कि इस मध्स्थता अभियान को सफल बनाने हेतु सुलह योग्य वादों को मध्यस्थता केन्द्र, बदायूँ में सन्दर्भित कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्टर शिव प्रताप सिंह






