संभल। यूपी के जनपद सम्भल में दिनांक 30.01.2023 को वादी द्वारा थाना रजपुरा पर तहरीरी सूचना कि अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना रजपुरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था,आज दिनांक 05.06.2025 को मु0अ0सं0 34/2023 धारा 376डी/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना रजपुरा

जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त 1. प्रशान्त उर्फ पिलुआ पुत्र रामप्रकाश जाटव निवासी मलिकपुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल, 2. बब्लू पुत्र राजबीर जाटव निवासी उपरोक्त, 3. गोपाल पुत्र घनवेश जाटव निवासी उपरोक्त को माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सो चन्दौसी जनदप सम्भल द्वारा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट






