बदायूं। खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण में वृद्वि हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण करने के लिए नवीन मंडी समिति में गुरुवार को कैंप का आयोजन किया। जिसमें 46 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।


सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय सीएल यादव ने बताया कि मंडी समिति , उद्योग व्यापार मंडल ,आबकारी विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग को इस दौरान समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है, फूड सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लें, फूड

सिक्योरिटी लाइसेंस न होने पर अधिनियम के तहत कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सीएल यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आरपी सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगवत सिंह, खुशीराम एवं आजाद कुमार मौजूद रहे।

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