आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना मानवीय जिम्मेदारी ही नहीं, कानूनन भी जरूरी है
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य आपातकालीन वाहन को मार्ग न देने पर 6 महीने कारावास या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सड़क पर वाहन चलाते समय मानवता और धैर्य का परिचय दें, आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें।

रिपोर्टर सचिन गुप्ता जिला एटा