बदायूँ। 05 नवम्बर जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन घोषित राजपत्रित अवकाशों के अन्तर्गत 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 के साथ-साथ 01 नवम्बर 2024 को मनाये जाने के कारण शासन स्तर से 01 नवम्बर 2024 (शुक्रवार) को भी दीपावली का सार्वजनिक अवकाश इस शर्त के साथ घोषित किया गया कि 09 नवम्बर 2024 (शनिवार) को शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेगें।
उन्होंने बताया कि 01 नवम्बर को जनपद बदायूँ में पूर्व से घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर मेला ककोड़ा के अवसर पर 14 नवम्बर 2024 (गुरूवार) को जनपद बदायूँ में स्थानीय अवकाश घोषित कया जाता है।
रिपोर्टर शिव प्रताप सिंह