UP: There is only one character left in the game, or a character in the game.
UP की योगी सरकार ने सभी सरकारी विभागों में एस्मा लागू कर दिया है. एस्मा लगने के बाद सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.
UP में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे. योगी सरकार ने 6 महीने तक Essential Services Maintenance Act (एस्मा) लगा दिया है. एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है. राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है.
इसके तहत यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है. बतादें कि इससे पहले बीते साल भी सरकार ने एस्मा लगाया था. सरकारी कामों में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए सरकार इसे लागू करती है.
गौरतलब है कि, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था. किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.