बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 89वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली की अध्यक्षता कमिश्नरी सभागार में हुई।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष 14 प्रस्ताव किये गए प्रस्तुत, जिनमें कुछ प्रस्तावों पर निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए:-

प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों में कार्यो को संपादित करने हेतु सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0), सेवानिवृत्त लेखपाल/ राजस्व निरीक्षक, सेवानिवृत्त कलेक्ट्रेट अधिश्ठान लिपिकीय स्टाफ, सेवानिवृत्त लेखाकार को संविदा पर रखने संबंधी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निर्देश दिए गए कि सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी को किसी अन्य प्राधिकरण में रखा गया है। इसके सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर ली जाए। षेश सभी पदो पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।



प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में निर्मित दुर्बल आय, अल्प आय व मध्यम आय वर्ग के भवनों की वित्तीय वर्ष 2021-22 में फ्रीज की गयी दरों को पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के फ्रीज किया गया। उक्त भवनों के मूल्य की 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि तथा 15 प्रतिशत आवंटन धनराशि भवन के मूल्य के सापेक्ष देय फ्री-होल्ड/लीज रेन्ट की धनराशि जमा कराकर अनुबन्ध के आधार पर कब्जा दिए जाने की सुविधा प्रदान की गयी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण में प्रचलित आवासीय सम्पत्तियों की ब्याज दर पर 10 वर्ष की समान मासिक किस्तों में भुगतान किए जाने के सम्बन्ध मंे प्रस्ताव पारित किया गया।

नगर निगम की सीमा से बाहर मुख्य मार्गो पर प्राधिकरण द्वारा स्थापित करायी गयी प्रकाष व्यवस्था के अनुरक्षण के संबंध में राजेश अग्रवाल, पार्षद/सदस्य, नगर निगम/प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह सुझाव दिया गया कि स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिल के भुगतान तथा डिवाइडर की रंगाई-पुताई का कार्य चयनित विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा किया जाएगा।



खसरा संख्या-91, ग्राम दभौरा खंजनपुर तहसील जिला, बरेली (बरेली बागेष्वर मार्ग) राश्ट्रीय मार्ग 37 पर उर्मिला मिश्रा पत्नी हरिओम मिश्रा द्वारा प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कार्पोरेषन के पेट्रोल पम्प के निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से इम्पैक्ट फीस के सम्बन्ध मंे शासन से गाइड लाइन प्राप्त होने तक स्थगित किया गया।

बरेली विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार होने के फलस्वरूप विस्तारित क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृति हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बदायूँ रोड़, लखनऊ रोड़, बीसलपुर रोड़ की बरेली महायोजना-2031 में प्रस्तावित चौड़ाई को यथावत निरन्तरता में नये विस्तारित क्षेत्र में भी लागू करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी। नये विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि को कृषि भू-उपयोग मानते हुए बरेली महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार विकास/निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्देष दिये गये कि विस्तारित क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कार्यवाही यथाषीघ्र प्रारम्भ की जाये।



बैठक में BDA उपाध्यक्ष , जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अवधेश कुमार शर्मा, सहयुक्त नियोजक, सुशील कुमार मैत्रेय, अपर निदेशक, कोषागार एंव पेंशन, बरेली मण्डल, बरेली, प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि, सर्वेश्वर शुक्ला, संयुक्त आयुक्त उद्योग, उद्योग विभाग, बरेली, राजेश कुमार अग्रवाल, नवल किशोर मौर्य, शालिनी वर्मा, श्रीमती पूनम (पार्षद/सदस्य, नगर निगम/प्राधिकरण बोर्ड), पुष्पेन्दु शर्मा एवं उमेश कठेरिया (नामित सदस्य) के द्वारा प्रतिभाग किया गया।