संवैधानिक व्यवस्था व उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव अवैध होने के कारण रोकी जाए प्रधान पद की शपथ।


भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के मुख्य प्रवर्तक व व्यवस्था सुधार मिशन के जनक हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ट्विटर/ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर प्रधान पद की शपथ रोके जाने की मांग की है।

श्री राठोड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य पद चार पदों के चुनाव कराए गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख पद के चुनाव कराए जाने शेष है। राज्य सरकार द्वारा संविधान में वर्णित व्यवस्था व उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पाँच पदों जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण नीति घोषित की गई तथा पद आरक्षित भी कर दिये गए , किन्तु ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु कोइ आरक्षण नीति नहीं बनाई गई। फिर भी ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु बिना किसी आरक्षण नीति के अवैध रूप से चुनाव करा दिये गए। ग्राम पंचायत के लगभग तीन लाख पद रिक्त भी रह गए हैं।

श्री राठौड़ ने यह भी बताया कि आरक्षण प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु कराया गया निर्वाचन शून्य व अवैध है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में एक भी ग्राम पंचायत में कोरम पूर्ण नहीं है। कोरम के अभाव में प्रधान पद के शपथ के कार्यक्रम को रोका जाना आवश्यक है।

श्री राठोड़ ने माँग की है कि ग्राम प्रधान पद के शपथ ग्रहण पर रोक लगाते हुए, ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव शून्य मानते हुए, आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर सदस्य पद का पुनः चुनाव कराया जावे।