संभल। यूपी के जनपद सम्भल हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में पीएम आवास योजना मे सभासद पति द्वारा रिश्वत खोरी एवं धांधली बरते जाने जैसे लगे आरोप ओर चैयरमेन द्वारा संरक्षण दिये जाने को लेकर महिला अधिवक्ता ने फिर से मीडिया से मुखातिब होकर चैयरमेन के ब्यान का पलटवार किया है।
शुक्रवार को हाइकोर्ट की महिला अधिवक्ता आरिफा खान एडवोकेट ने कस्बा सिरसी मे अपने निवास पर कहा कि आज चेयरमैन सिरसी नगर पंचायत कौसर अब्बास पर कोई आरोप झूठा नहीं लगाया गया। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हूं अभी तक चैयरमेन नहीं बोले ओर वह कह रहे हैं आरोप निराधार हैं निराधार नहीं हैं। नगर पंचायत ने सभासद पति अज़ीम कुरैशी जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नगर पंचायत ने कोई कार्यवाही नहीं की। अज़ीम की पत्नी तबस्सुम सभासद हैं उनके नाम से खुद कालोनी आयी है ओर मैंने अकेले ने आरोप
नही लगाया ओर लोग भी लगा रहे हैं ओर दूसरे सभासदो ने भी आरोप लगाया हैं। चैयरमेन कौसर अब्बास सभासद पति अज़ीम कुरैशी को संरक्षण क्यों रहे हैं। उनके खुद के सभासदों ने शिकायत की है। क्या चैयरमेन की ज़िम्मेदारी नहीं बनती वह कार्यवाही करें। सभासद पतियों के बैठकों मे बैठने का कोई कानून नहीं है अगर कोई लॉ है तो वह बताये। उनकी पत्नी सभासद हैं नाकी अज़ीम कुरैशी खुद। बीते दिनो आरिफा खान एडवोकेड ने अपनी गाड़ी का पीछा करने ओर जैसे आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है। पत्र मे महिला अधिवक्ता ने चैयरमेन कौसर अब्बास तथा सभासद पति अज़ीम कुरैशी तथा वकार एडवोकेट आदि पर गम्भीर आरोप लगाते हुए जान का खतरा बताया था। इसके बाद चैयरमेन कौसर अब्बास ने आरोपों को निराधार बताया
तो महिला अधिवक्ता ने कहा की आरोप निराधार नहीं सही है ओर चैयरमेन कौसर अब्बास संरक्षण दे रहे हैं फिर क्या वजह है की अब तक एक्शन नहीं लिया गया। पीएम आवासों का वेरिफिकेशन नगर पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है ज़िम्मेदारी चैयरमेन की बनती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दे रहे हैं लेकिन सिरसी मे इस तरह धांधली बरतना ओर रूपये लिये जाना योजना को पलीता लगाना है।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट