करोना कर्फ्यू में कोतवाली प्रशासन पर लगा पक्षपात का आरोप
बदायूँ। कोतवाली उझानी के एस एस आई खुर्शीद अहमद करोना कर्फ्यू के गाईड लाइन का पालन कराने हेतू नगर के बिल्सी रोड पर गए थे जहाँ उन्होंने एक मिष्ठान की दुकान खुली देखी तब उन्होंने दुकानदार से करोना कर्फ्यू का हवाला देते हुए दुकान बंद करने को कहा तब दुकानदार ने दुकान यह कहते हुए बन्द करने से मना कर दिया कि जब कोतवाली से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर तीन मिष्ठान की दुकान खुल सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं पहले आप उन दुकानदारों की दुकान बन्द कराइए ततपश्चात हम भी अपना प्रतिष्ठान बन्द कर देंगे । दुकानदारों ने आरोप लगाया कि कोतवाली परिसर के पास एक मिष्ठान की दुकान से कोतवाली में फ्री में मिठाई वितरण की जाती है इसलिए कोतवाली पुलिस उस दुकानदार पर ज्यादा महरबान है ।
बकौल दुकानदार इस पर एस एस आई ने करोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की धमकी देने लगा । इसके बाद वहाँ खड़े व्यापारियों व नगर के पूर्व मण्डल महामंत्री भाजपा योगेश प्रताप सिंह ने इसका विरोध प्रकट करते हुए एस एस आई से कोतवाली परिसर से 500 मीटर की दूरी पर खुली मिष्ठान की दुकानों के खुलने कारण पूछा तो एस एस आई आग बबूला हो गए और उन्होंने वहाँ खड़े भाजपा पूर्व मण्डल महामंत्री योगेश प्रताप सिंह के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी जिसे देख कर वहां पर मौजूद व्यापारियों ने इसका विरोध किया तथा इसकी सूचना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह को फोन के माध्यम से दी !
भाजपा पूर्व मण्ड़ल महामंत्री से एस एस आई की हुई नॉक झोंक की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी कोतवाली परिसर में पहुंच गए और उन्होंने एस एस आई के द्वारा व्यापारी व भाजपा पूर्व मण्डल महामंत्री के द्वारा किए गए अभद्रतापूर्ण व्यवहार की आलोचना की तथा कोतवाली परिसर के समीप खुल रहीं मिष्ठान की दुकानों के खुलने का कारण पूछा तो प्रभारी निरीक्षक ने जानकारी नहीं होने का बताया और कहा कि नगर में करोना कर्फ्यू की गाईड लाइन के तहत सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ,किसान सामग्री, व प्रातः 6 बजे से 11बजे तक सिर्फ किराना की दुकानें खोलने का आदेश है इसके अलावा नगर में कोई और दुकाने नहीं खुल सकतीं हैं । साथ ही उन्होंने व्यापारियों के सामने अपने समस्त अधिनिष्ठों को बुलाकर आदेश दिया कि नगर में किसी भी दुकानदार से कोई भी भेदभाव नहीं करना है और करोना कर्फ्यू के नियमों के अलावा अगर कोई और दुकान खुली मिले अथवा दुकान के शटर के बाहर कोई भी दुकानदार या उसका एम्प्लाई मिले तो उसके खिलाफ तुरन्त महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए !