Haldwani: Tax audit report deadline extended from 30 September to 31 October
आयकर विभाग ने COVID19 महामारी के मद्देनजर रिटर्न, Audit report TDS विवरण आदि दाखिल करने की अंतिम तिथियां एक से तीन माह की अवधि बढ़ाई गई है। आयकर विभाग के इस फैसले से उत्तराखंड के आठ लाख से ज्यादा करदाताओं को राहत होगी।
आयकर अधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया किCOVID-19 महामारी के मद्देनजर करदाताओं को रिटर्न व अन्य विवरण भरने में परेशानी हो रही है इसलिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई हैं। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई है।
Tax audit report की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसी तरह निर्धारिती (लेखा परीक्षा मामला) की आय रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही का टीडीएस विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ा कर 30 जून कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 का वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) दाखिल करने की तिथि भी 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इससे पूर्व गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है ।
आयकर विभाग के अपर आयुक्त गगन सूद ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों से राज्य के आठ लाख से ज्यादा और कुमाऊं के तीन लाख से ज्यादा आयकर करदाताओं को राहत मिलेगी।