‘Corona curfew’ in Uttarakhand again for a week
उत्तराखंड में corona-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू ‘corona कर्फ्यू’ एक सप्ताह और बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है. वहीं इस दौरान होने वाले विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर जांच report अनिवार्य कर दी गयी है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि corona कर्फ्यू अब 25 मई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. इससे पहले मंगलवार 18 मई की सुबह छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी.
कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी और इसके लिए अधिकतम 72 घन्टे पहले RT-PCR जांच कराना अनिवार्य होगा. मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये doctors की पर्ची मान्य होगा. हालांकि अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्ति ही जा सकेंगे.
Banks में कामकाज की अवधि 10 बजे से दिन में दो बजे तक
Banks के अनुरोध पर Banks में कामकाज की अवधि 10 बजे से दिन में दो बजे तक कर दी गयी है. यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी. सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी सुबह सात बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. इक्कीस मई को परचून की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी. उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी परन्तु Portal पर आवेदन करना होगा.