बदायूँ : 09 मई जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थानों की सीट वेरिफिकेशन / फीस सत्यापन हेतु कार्यवाही पोर्टल पर लम्बित रहने के कारण नहीं किया गया है के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान का सीट वेरिफिकेशन / फीस सत्यापन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लाक करनाः संबन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत् वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्था को ब्लॉक करने की तिथि 08 मई, 2024 से 13 मई, 2024 तक निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा भरी गयी फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किये जाने की तिथि 08 मई, 2024 से 14 मई, 2024 तक निर्धारित की गयी है। 3. राज्य एन०आई०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त डाटा जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम तिथि 16 मई, 2024 तक निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा लॉक किये जाने की तिथि 16 मई, 2024 से 22 मई, 2024 तक निर्धारित की गयी है।
रिपोर्टर शिव प्रताप सिंह