सम्भल। जनपद सम्भल जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अक्षय तृतीया पर्व पर सम्भावित बाल विवाह को रोके जाने हेतु जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.05.2024 को अक्षय तृतीया पर्व पर हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा विवाह सम्पन्न कराने के लिए शुभ माना जाता है, इस शुभ अवसर पर समुदायों में बाल विवाह भी होने की सम्भावना बनी रहती है। बाल विवाह को प्रत्येक दशा में सम्पन्न होने से रोका जाना है, जिलाधिकारी ने बताया कि यदि ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में कोई बाल विवाह प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित वार्ड सदस्य और पंचायत के प्रमुख के साथ-साथ सम्बन्धित थाने की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगें। बाल विवाह से सम्बन्धित मामले में ग्राम पंचायत प्रधान/वार्ड सदस्य को तत्काल सम्बन्धित थाने पर सूचित करना होगा जिससे बाल विवाह को तुरंत रोकने की दशा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक ग्राम/वार्ड सभा की बैठक में बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह दण्डनीय अपराध है, बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले दोनों पक्षों के साथ-साथ विवाह सम्पन्न कराने वाले पण्डित/मौलवी भी दण्ड के भागीदार होंगे। दण्ड के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास अथवा 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। बाल विवाह से सम्बन्धित कोई प्रकरण यदि किसी आम जनमानस के संज्ञान में आता है तो उसकी तत्काल सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्रभूषण के मोबाइल नम्बर 7518024025, संरक्षण अधिकारी एकान्शु वशिष्ठ के नम्बर 8218049686 पर एवं सम्बन्धित थाने के बाल कल्याण अधिकारी/थानाध्यक्ष को सूचित करें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी एएचटीयू, सदस्य, बाल कल्याण समिति, संरक्षण अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट