राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा आॅनलाइन आयोजित हुयी वर्चुअल बैठक के माध्यम से अक्षय तृतीया पर जनपद में बाल विवाह रोके जाने हेतु व्यापक प्रबन्ध किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आयोग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रदीप वर्मा को नोडल नामित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी आदि अधिकारियोें को निर्देशित किया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अधीनस्थों को अक्षय तृतीया के दिन होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु निर्देशित करें, ताकि जनपद सम्भल में उक्त दिवस पर बाल विवाह रूपी सामाजिक कुरीति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई घटना आपके अधिकार क्षेत्र में होती है तो, इसकी सूचना तत्काल चन्द्रभूषण, जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024025, एकांशु वशिष्ठ, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, सम्भल मो0 8218049686 पर उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम एवं सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सके।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट