सम्भल। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा इंटरसेप्टर गाड़ी द्वारा नेशनल हाईवे 509 पर निर्धारित गति से अधिक तेज चलने वाले वाहनों के
विरुद्ध एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई, वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि एनएच 509 की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति में ही अपने
वाहनों को चलाएं तथा वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करें चार पहिया वाहन चालक सदैव सीट बेल्ट धारण करें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन ईयर फोन का प्रयोग ना करें तथा स्टंट
ड्राइविंग ना करें दो पहिया वाहन चालक सदैव हेलमेट लगाकर चलें दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ना बैठे शराब पीकर नशे की हालत में वाहन ना चलाएं परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियम
उल्लंघन करने वाले 215 वाहनों के चालान एमवी एक्ट के अंतर्गत किए गए सभी वाहन चालकों को यातायात नियम पालन करने हेतु जागरूक किया गया।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट