Vaccination will be done without Aadhaar card and permanent residence certificate in UP
UP के मुखिया की योगी सरकार ने CORONA टीकाकरण को लेकर लिए उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें यूपी में COVID VACCINATION के लिए स्थानीय निवासी और AADHAR CARD की बाध्यता थी।
अब UP में CORONA VACCINATION के लिए स्थानीय निवासी और AADHARCARD की बाध्यता नहीं होगी। अब यूपी में निवास करने का कोई भी दस्तावेज देने पर टीकाकरण हो जायेगा यहां रहने वाला 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोग अपना व परिवार के सदस्यों का VACCINATION करा सकते हैं।
बस उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया, लीज अनुबंध, बिजली का बिल, Bank pass book या नियोक्ता से जारी प्रमाण पत्र दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के स्थायी या अस्थायी निवासियों को ही टीकाकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिक दी जानी है।
इससे पहले सरकार ने सिर्फ UP वालों को VACCINATION का आदेश दिया था। लेकिन NATIONAL HELTH MISSION के DIRECTOR की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया था कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के 18 से 44 साल के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए registration कराया है। इसके चलते यूपी के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में टीकाकरण का काम जारी है। प्रदेश के 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगना शुरू हो गया है।