सम्भल। बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रिंटिंग प्रेस प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें जिलाधिकारी ने कहा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू की गई है आदर्श आचार संहिता 6 जून तक लागू रहेगी इस पूरी अवधि में प्रिंटिंग प्रेस प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन का पालन किया जाए। प्रिंटिंग प्रेस राजनीतिक से संबंधित सामग्री छापते समय प्रत्याशी से कार्य आदेश प्राप्त करें तथा क्या सामग्री छपनी है और कितनी संख्या में तथा कब छपनी है उसकी भी जानकारी अपने पास फोटो युक्त तीन प्रतियों में लें और उसमें से दो प्रति प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


छपाई से संबंधित एक रजिस्टर भी तैयार कर लें जिसमें प्रत्येक छपने वाली सामग्री संख्यात्मक रूप से अंकित हो प्रशासन द्वारा निरीक्षण करते समय अगर कोई ऐसी सामग्री वहां प्राप्त होती है और जिसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो संबंधित प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ निर्वाचन गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी सामग्री प्रिंटिंग प्रेस पर छपेगी उस पर प्रकाशक फर्म का नाम एवं उसका मोबाइल नंबर अंकित हो अगर किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई सामग्री पर फर्म का नाम एवं उसका मोबाइल नंबर छपा हुआ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि धर्म एवं जाति को प्रभावित करने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी सामग्री नहीं छापी जाए। तथा वोटर पर्ची भी किसी भी दशा में नहीं छपेगी। ईवीएम मशीन की नकल एवं बैलेट पेपर की नकल ना की जाए। और उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से केवल अपने सिंबल को ही प्रकाशित करें। उन्होंने कहा कि सफेद एवं गुलाबी रंग का कोई भी प्रतीकात्मक बैलेट पेपर नहीं छपेगा।
इसके उपरांत समस्त बैंक कोऑर्डिनेटर एवं नगदी ले जाने वाली एजेंसियों के साथ भी बैठक का आयोजन किया गया।


जिलाधिकारी ने कहा की किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में 1 लाख से अधिक धनराशि का लेन देन होता है तो उसकी सूचना वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछले दो माह में किसी भी खाते में कोई बड़ा लेन देन नहीं हुआ है लेकिन आदर्श आचार संहिता लगते ही किसी भी खाते में 1 लाख से अधिक की धनराशि का लेन-देन होता है तथा वह संदेह की स्थिति में आता है। उसकी भी सूचना वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
इसके उपरांत जनपद की डिस्टलरीज थोक विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया


जिसमें असमोली शुगर मिल को निर्देशित करते हुए उत्पादन स्टॉक, निकासी आदि की रिकॉर्ड सही रहे है। यह सुनिश्चित किया जाए और विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस दुकान का स्टॉक जहां है वह वही रहे अन्य दुकान पर स्टॉक ना किया जाए। जिलाधिकारी ने मिश्रण, अवैध शराब बेचने वाले व्यक्तियों आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देशित किया।
बीएसएनल एवं समस्त मोबाइल संचालकों सेल्यूलर ऑपरेटर की बैठक का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी ने बीएसएनएल को निर्वाचन हेल्पलाइन से संबंधित सभी नंबरों को सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया। बल्क मैसेज एवं कॉलिंग आदि को लेकर भी निर्देशित किया। बीएसएनएल के टावर सक्रिय रहे यह भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।


इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार, जिला अग्रणी प्रबंधक केनरा बैंक अमित बिश्नोई, जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार सहित समस्त प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधक तथा बैंक कोऑर्डिनेटर एवं नगदी ले जाने वाले एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा सेल्यूलर ऑपरेटर आदि उपस्थित रहे।

सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट