अल्पसंख्यक प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के आह्वान पर सम्भल अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष आरिफ खान तनवीर के नेतृत्व में मुख्य न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी संभल को सौपा गया। जिसमें मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक प्रदेस उपाध्यक्ष हुमायूं बेग उपस्थित रहे।
विषय- पूजा स्थल अधिनियम 1991 की अवमानना करते हुए लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद को मन्दिर बताने वाली याचिका को लखनऊ ज़िला अदालत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के संदर्भ में।
महोदय
आपके संज्ञान में होगा कि 28 फरवरी को लखनऊ की ज़िला अदालत ने ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद को मंदीर बताकर उसे हिंदू समाज को सौंप देने की मांग वाली एक हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। आपकी संज्ञान में यह भी होगा की पूजा स्थल अधिनियम 1991 स्पष्ट तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक पूजा स्थलों का जो भी चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और ना ही बदलाव की मांग करने वाली कोई याचिका किसी कोर्ट, ऑथोरिटी या न्यायाधिकरण में स्वीकार की जा सकती है।
ऐसे में लखनऊ ज़िला अदालत द्वारा हिंदुत्ववादी पक्ष द्वारा दायर याचिका का स्वीकार किया जाना पूजा स्थल अधिनियम 1991 की अवमानना है। अतः आपसे निवेदन है कि अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उक्त फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाई करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मौजूद आरिफ खान तनवीर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक. शहर तोकीर अहमद सलमान तुर्की अकील अहमद इरफान अली फुरकान कुरैशी मौसम हुसैन मौउजम हुसैन की सरफराज सैफी राहत जान सूभानी तेहसीन सैफी आदि उपस्थित रहे।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट