बदायूँ : 12 फरवरी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ०प्र० सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद बदायूँ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह का आयोजन दिनांक 24 फरवरी, एवं 29 फरवरी 2024 को जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया की गरिमामयी उपस्थिति में मेगा इवेण्ट के रूप में आयोजित किया जायेगा। पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने देते हुए बताया कि आवेदक को ऑनलाईन आवेदन समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय में निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा। सामूहिक विवाह आयोजन स्थलों की सूचना पृथक से दी जायेगी। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के ऐसे जरूरतमंद निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी रीति-रिवाज के अनुसार विवाह/निकाह सम्पन्न कराकर सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जायेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने बताया कि सामुहिक विवाह योजना के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हो। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरुरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक वार्षिक निर्धारित की गयी है। सामूहिक विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। अनुमन्य राशि- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु कुल धनराशि रु० 51000 निर्धारित की गयी है, जिसमें रु0 35000 की धनराशि कन्या के खाते में, रु० 10000 की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, आभूषण एवं वर्तन इत्यादि हेतु तथा रु० 6000 की धनराशि विवाह आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं/अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गयी है।
उन्होंने नागरिकों/आमजन से अपील की है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन बेवसाइट https:/cmsvy.upsdc.gov.in कर सकते है।