People in the age group of 18-44 will not be vaccinated in Chhattisgarh
राज्य सरकार ने बुधवार देर रात इसके आदेश जारी किए। 18-44 आयु वर्ग को वैक्सीन न लगाने का सरकार ये फैसला higycourt की आपत्ति के बाद लिया, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी, जिसमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का वैक्सीनेशन पहले किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्राथमिकता वाले योजना को संशोधित करने के लिए HC के आदेश के बाद 18-44 आयु वर्ग के लिए COVID टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है।
बता दे आपको छत्तीसगढ़ HIGYCOURT ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने और टीकाकरण के तीसरे चरण में टीकों को वितरित करने (18-44 आयु वर्ग के लिए) को एक समान तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था, लेकिन वैक्सीनेशन में सरकार ने अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी और सबसे पहले इस वर्ग का टीकाकरण शुरू किया।सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा और जोगी कांग्रेस ने सरकार पर वर्ग विशेष को आरक्षण देने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि ‘गरीबी रेखा से नीचे’ अंत्योदय समूह और ‘गरीबी रेखा से ऊपर’ से संबंधित व्यक्तियों को सभी प्रासंगिक पहलुओं के संदर्भ में टीके आवंटन का एक उचित अनुपात तय करें।
दरसल छत्तीसगढ़ में CORONA के टीकाकरण में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार और बुधवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया था। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। High Court ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नई नीति बनाने के निर्देश दिए था। फिलहाल सरकार ने 18 से ऊपर वालों के टीकाकरण को रोक दिया है। सरकार ने राज्य में पहले अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया है। इसके बाद बीपीएल और फिर एपीएल का नंबर आएगा।