जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक..
बिना परमिट एवं परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार की जाये कार्यवाही-जिलाधिकारी
ओवर लोडिंग रोकने की दिशा में किया जाये सार्थक प्रयास
बरेली, 12 जनवरी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की समीक्षा करते हुये ब्लैक स्पाट्स पर की गयी कार्यवाही की जानकारी ली। जिस पर सड़क निर्माण से सम्बंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ब्लैक स्पाट्स पर जेब्रा कासिंग, रम्बल स्ट्रिप, सोलर ब्लिंकर लाइट, एक्सीडेन्ट प्रॉन एरिया बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड, रम्बल स्ट्रिप साइन बोर्ड एवं हेल्पिंग बोर्ड आदि कार्य कराये गये हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद के समस्त ब्लैक स्पाट्स का निरीक्षण करते रहे एवं उनको ठीक भी किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूली वाहनों का शतप्रतिशत वेरिफिकेशन किया गया है या नहीं। जिस पर अवगत कराया गया कि 122 स्कूली बसों का पंजीयन निलम्बन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उसकी सूची इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में दें यदि वह गाड़ियां रोड पर चलती मिल जाये तो नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
जिलाधिकारी ने पूछा कि बिना परमिट चलने वाली बसों/वाहनों पर क्या कार्यवाही की गयी है। जिस पर अवगत कराया गया कि एक बस पर चालान बन्द की कार्यवाही तथा बिना परमिट के 69 वाहनों पर कार्यवाही हुई है तथा 32 पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त वाहनों की सूची इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में अपलोड करायी जायें यदि यह वाहन चलते पाये जायें तो नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 712 वाहन चालक बार-बार बिना सुरक्षा उपकरणों के वाहन चलाते पाये गये, जिसमें से 350 पर नोटिस भेजा गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि एक सप्ताह में बाकियों को भी नोटिस भेजा जाये और नोटिस भेजने के 10 दिन के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाये। जिन गाड़ियों का तीन बार से अधिक चालान हो चुका है उनको सीज करने की कार्यवाही की जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि बहेड़ी-उत्तराखण्ड के बार्डर पर व भोजीपुरा के टोल प्लाजा पर ओवर लोडिंग की शिकायते प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने उक्त के क्रम में उपसा से जानकारी ली कि सीसीटीवी कैमरे एवं तौल काँटा सक्रीय हैं या नहीं। जिस पर संबंधित के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं आने पर जिलाधिकारी ने कहा कि यदि अधिकारियों की लापरवाही/मिलीभगत के कारण ओवरलोडेड वाहन पास करते हैं और सरकार को राजस्व की क्षति होती है । अगर संबंधित विभाग/एजेंसी द्वारा शीघ्र आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है तो उनके ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने मार्ग से सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि मार्ग की स्ट्रक्चरल डिजाइन में फाल्ट होने के कारण यदि कोई दुर्घटना/मृत्यु होती है तो दोषी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। अतः इस दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जाये।