पंचायत चुनाव की मतगणना दो मई को जनपद बदायूं में चौदह स्थानों पर पंद्रह मतगणना केन्द्रों पर प्रारंभ होगी। मतगणना के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बदायूं की ओर से पत्र संख्या 871/जि0नि0का0(पं0)/सूचना/2021 दिनाँक 24अप्रैल 2021 के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दिशानिर्देश निर्गत किये गए हैं।

उक्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रस्तर चार में व्यवस्था दी गई है कि मतगणना कक्ष में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता में से एक बार में एक ही व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों) का निर्वाचन नियमावली, 1994 में नियम 46 से नियम 55 तक तथा नियम 101 से नियम 110 तक एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का चुनाव) नियमावली 1994 में नियम 47 से नियम 56 में मतगणना के संबंध में व्यवस्था दी गई है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों) का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 48(1) व नियम 103 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का चुनाव) नियमावली 1994 के नियम 49 में व्यवस्था दी गई है कि मतगणना स्थल पर उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गणना के समय उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता तीनों में से एक ही उपस्थित रहेगा। प्रेस विज्ञप्ति की प्रस्तर चार उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है।

जिला पंचायत सदस्य पद की गणना एक से अधिक टेबिल पर होगी, ऐसी स्थिति में जितनी गणना टेबिल होंगी, एक प्रत्याशी के उतने ही गणना अभिकर्ता होंगे, साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की टेबिल के लिए प्रथक से गणना अभिकर्ता की नियुक्ति होगी।

कई जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र ऐसे हैं, जिनकी गणना एक से अधिक मतगणना स्थलों पर होगी, ऐसे क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतगणना स्थलों पर आवागमन हेतु भी सुविधा की दृष्टि से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानो का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 52 और 107 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव नियमावली 1994 के नियम 53 में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु व्यवस्था दी गई है कि निर्वाचन अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर एक निर्वाचन विवरणी तैयार करेगा, निर्वाचन विवरणी में उम्मीदवारों के नाम, प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गए वैध मतों की संख्या, वैध मतों की कुल संख्या, अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या, निविदत्त मतों की संख्या और निर्वाचित उम्मीदवार का नाम अंकित होगा। उक्त निर्वाचन विवरणी उम्मीदवार को प्राप्त कराई जाएगी। किन्तु इस व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता है।

इस संबंध में :


1- गणना स्थल पर मतगणना के समय उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता तीनों की उपस्थिति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाए।
2- उम्मीदवारों को टेबिल की संख्या के अनुसार गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जाने एवं रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल हेतु प्रथक से गणना अभिकर्ता नियुक्त करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जावे।
3- जिन उम्मीदवारों की गणना एक से अधिक गणना स्थलों पर होगी, उन उम्मीदवारों को उन सभी मतगणना स्थलों पर आवागमन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जावे।
4- इसी प्रकार मतगणना के पश्चात उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से मतगणना विवरणी प्रदान किये जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जावे।

हरि प्रताप सिंह राठोड़
अधिवक्ता
संस्थापक/अध्यक्ष: जन दृष्टि( व्यवस्था सुधार मिशन )
मुख्य प्रवर्तक: भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान
9536162424