जिलाधिकारी ने ग्राम पीपलसाना चौधरी के रामलीला मेले में हुई दुर्घटना का किया स्थलीय निरीक्षण
वर्तमान में लगे मेले व भविष्य में होने वाले मेलों में सुरक्षा सम्बंधी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखने के संबंधितों को दिये निर्देश-जिलाधिकारी
। जनपद बरेली के थाना भोजीपुरा के ग्राम पीपलसाना चौधरी में आयोजित रामलीला मेले में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उक्त क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा दुर्घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित किया..
पीपलसाना चौधरी की घटना का संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी ने आज जिले के सभी उप जिलाधिकारियों, थाना प्रभारियों और विद्युत सुरक्षा सम्बंधी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्रों में जहाँ भी मेले लगे हों या भविष्य में मेले लगने वाले हों, वहां पूर्ण सुरक्षा बरती जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि थाना भोजीपुरा क्षेत्र के पीपलसाना चौधरी में हुयी जैसी घटना की पुनरावृत्त्ति न हों।
शीत ऋतु में गौवंशों के बचाव हेतु जिलाधिकारी ने निर्गत किये निर्देश
Dm रविन्द्र कुमार ने समस्त खंड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है और ऐसे में गौआश्रम स्थलों में संरक्षित गौवंश को ठंड से बचाएं जाना अति आवश्यक है, शीत ऋतु में किसी गौवंश के साथ कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए गौआश्रय स्थलों में शीतलहर के प्रभाव को रोकने के लिए शेड को जूट के बोरे/तिरपाल से कवर किया जाए। गौवंश को जूट के बोरे के झूल का उपयोग कराकर ठंड से बचाया जाए व अलाव की व्यवस्था भी की जाए। शीत ऋतु में संभावित वर्षा के दृष्टिगत स्थल पर जलभराव ना हो, गौवंश शेड जलभराव से प्रभावित न हो तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। वृद्ध, अशक्त व नवजात गौवंश पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिसके लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गौआश्रय स्थलों में बिछावन हेतु पराली/लकड़ी बुरादा, गन्ने की खोई का उपयोग किया जाए। रात के समय गौवंशों को खुले स्थान पर ना रहे और दिन में पर्याप्त धूप में रखा जाए।
बैठको को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक एवं समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों की सूची में उल्लिखित बैठक के नियम, समय व दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पत्रावली पर सूची में बैठक हेतु नियत दिन व समय प्रस्तावित करते हुए अनुमोदित कराकर बैठक में उपस्थित होने वाले सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कराते हुए बैठक का आयोजन उक्त सूची के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि यदि किसी अपरिहार्य कारण से जिलाधिकारी या संबंधित विभागीय अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण कोई बैठक नहीं हो पाती है तो उक्त बैठकें निम्नानुसार की जायेगी। बुधवार को प्रस्तावित बैठकें उसी सप्ताह में आने वाली शुक्रवार को नियत समय व नियत स्थान पर होंगी। शुक्रवार को प्रस्तावित बैठकें उसी सप्ताह में शनिवार को नियत समय व स्थान पर होंगी। द्वितीय शनिवार को प्रस्तावित बैठक यदि किन्ही कारणवश नहीं हो पाती है तो वह सम्बन्धित माह के चौथे शनिवार को नियत समय व नियत स्थान पर होंगी। यदि किन्ही कारणों से कोई बैठक द्वितीय नियत दिवस में भी नहीं हो पाती है तो उसे मुख्य विकास अधिकारी/ सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अगले सोमवार को की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा समय-समय पर नवीन योजनायें लायी जाती है तथा कभी-कभी पर्व/त्यौहारों की तैयारियों हेतु या अन्य अपरिहार्य कारणों से बैठक बुलायी जाती है, जिसके लिए पृथक से पत्रावली प्रस्तुत कर समय व दिनांक नियत किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी संज्ञान लिया जाये कि केवल अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अन्य समस्त बैठकें जिलाधिकारी द्वारा बुधवार, शुक्रवार व शनिवार को ही की जाएगी ताकि अन्य दिवसों (सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार) में जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण आदि कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण भी क्षेत्र भ्रमण व अन्य विभागीय कार्यों के लिए मुक्त रहेंगे।