ग्राम प्रधानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने विकास खण्डवार गठित की समितियां
जांच समिति मौके पर जाकर करेंगी जांच
जांच से 72 घंटे पूर्व देनी होगी सम्बंधित को सूचना
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने ग्राम प्रधानों के विरूद्ध शिकायतों की त्वरित जांच कराकर उनके निस्तारण कराये जाने के लिये शासनादेश में निहित निर्देशों के क्रम में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये विकास खण्डवार समितियां नामित की है।
जिलाधिकारी ने समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम प्रधान के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को उन्हें संदर्भित/प्रेषित किये जाने पर समिति ऐसी शिकायती पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर अभिलेखीय/स्थलीय जांच कर पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये बगैर अनिवार्य रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जांच समिति जांच हेतु मौके पर जाने के कम से कम 72 घंटे पूर्व आरोपी व्यक्तियों को लिखित रुप में यह बताते हुये नोटिस जारी करेंगे कि ‘वह तय दिनांक, समय व स्थान पर समस्त अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित रहें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है और वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और मौके पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर जांच आख्या प्रस्तुत कर दी जाये।‘ नोटिस की प्रति सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी(पं0) के माध्यम से सम्बंधित आरोपी को कम से कम 48 घंटे पहले तामील करायें।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह समिति की जांच रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्राप्त कर जांच के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।