मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आज बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 87वीं बोर्ड बैठक आयुक्त सभागार में हुई।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि योजना के विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय से किया जाए पूर्ण
। मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आज बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 87वीं बोर्ड बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में ग्रेटर बरेली योजना का मास्टर प्लॉन व सेक्टरों के ले-आउट प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर बरेली योजना 238 हेक्टेयर में विकसित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 45 मीटर चौड़ी जोनल रोड़ व 18 मीटर चौड़ाई की आन्तरिक सड़कें विकसित की जा रही है। योजना में विशाल स्पोर्टस स्टेडियम, सेन्ट्रल पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, शॉपिंग काम्पलेक्स, होटल, अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग एवं संस्थागत भूखण्ड आदि के प्राविधान किए गए हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि योजना के विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय से पूर्ण किया जाए। ग्रेटर बरेली योजना के भू-उपयोग को योजना के ले-आउट के अनुरूप परिवर्तन का अनुमोदन भी बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। बोर्ड के समक्ष कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
प्राधिकरण द्वारा अनावासीय संपत्तियों पर ली जाने वाली ब्याज को 15 प्रतिशत के स्थान पर 11 प्रतिशत करने का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। आवासीय भू-उपयोग में 18 मीटर चौड़े मार्गों पर इण्टर कॉलेज तक के मानचित्र स्वीकृत करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया, इससे इच्छुक व्यक्ति मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कर सकेगें तथा पुराने अवैध निर्माणों को भी नियमानुसार शुल्क जमा कराकर शमन कराया जा सकेगा। आवासीय भू-उपयोग में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुमन्य करने की संस्तुति शासन को प्रेषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ। इससे विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थानों को आवासीय भू-उपयोग में मानचित्र स्वीकृत कराने की सुविधा मिलेगी तथा अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा तैयार कराए जा रहे भवनों के मानचित्रों की समय-सीमा बढाने का भी प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। शाहजहाँपुर रोड़ पर नरियावल चौराहे से नकटिया नदी तक नाले के निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति भी बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।
प्राधिकरण की 5.00 करोड़ से अधिक मूल्य की ग्रुप हाउसिंग सम्पत्तियों के सम्बन्ध में शर्तों में शिथिलता प्रदान करते हुए ब्याज सहित भुगतान करने की समय-सीमा 4 वर्ष करने तथा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर भूखण्ड पर निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया। बरेली महायोजना-2031 में बडे़ बाईपास व अन्य प्रमुख मार्गों पर ग्रीन बेल्ट को 100 मीटर से घटाकर 30 मीटर करने व नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों पर ग्रीन बेल्ट हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।