बदायूँ। एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट श्रम विभाग एवम् चाइल्डलाइ ने लालपुल रोड, बड़ी ज्यारत, शेखुपुर व मीरा सराय मे बाल श्रम एवं बाल भिक्षा वृत्ति उन्मूलन के तहत जागरूकता अभियान चलाया।

कार्यक्रम में उपस्थित एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक अमृत लाल ने दुकानदारों व होटल मालिकों को बताया कि, बाल श्रम करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई भी दुकानदार एवं होटल मालिक किसी भी बच्चे से बाल श्रम करवाता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के बारे में भी बताया कि, प्रत्येक बच्चे की उचित देखभाल व संरक्षण देना हमारा सबका प्रथम कर्तव्य है तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे एवम् कहीं भी किसी बच्चे के अधिकार का हनन नहीं होना चाहियें।