बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ऋतु पुनिया ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के एरियर के संबंध में बकाए से संबंधित बकायेदारों की सूची यथास्थिति जिला पंचायत राज अधिकारी अपर मुख्य अधिकारियों जिला पंचायत से तैयार कराकर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रदान की जाए जिससे नामांकन पत्रों की जांच करने में सुविधा रहे इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी अवगत कराया है कि नामांकन पत्र के अदेयता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्तंभ पर टिक का निशान लगाने का प्रावधान किया गया है इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि यदि नामांकन पत्र में टिक का निशान नहीं है एवं अदेयता प्रमाण पत्र की संलग्न नहीं किया गया, तब भी नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा एवं नामांकन पत्रों की जांच के समय बकायेदारों की सूची से मिलान किया जाएगा यदि उम्मीदवार का नाम बकायेदारों की सूची में है तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि पंचायत निर्वाचन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के एरियर के रूप में बकाया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का बकाया होने पर कोई उम्मीदवार अनर्ह नहीं होगा।