सभी उम्मीदवारों को देना होगा अदेयता प्रमाण पत्र? जानिए क्या बोला पंचायतीराज विभाग
प्रदेश में हो रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों से अदेयता प्रमाण पत्र मांगा जाना नियम संगत नहीं है। इस बारे में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने रविवार को एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कुछ जिलाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. और जिला सहकारी बैंक लि. के बकायेदारों से अदेयता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, यह पंचायतीराज नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। इस पत्र के अनुसार अधिनियमों, नियमावलियों के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इस विषय पर जारी निर्देशों के क्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों द्वारा ग्राम, क्षेत्र व जिला तीनों स्तर की पंचायतों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है जबकि संबंधित पंचायत स्तर (ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत जिसका बकाया है) से केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत है, जिनका नाम बकाएदारों की सूची में है। निर्वाचन अधिकारी या सह निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच में अर्हता तय करने के लिए भी नामांकन पत्र के पैराग्राफ 13.5 पर अदेयता प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों का देखा जाना चाहिए, जिनका नाम बकायेदारों की सूची में है। बकायेदारों की तैयार सूची निर्वाचन अधिकारी या सह निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही दे रखे हैं।
सूची को सार्वजनिक स्थानों खासतौर पर विकास खण्ड कार्यालय तथा जिला पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि जिन व्यक्तियों के नाम इस सूची में हैं और वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सम्बंधित अधिकारी जिस स्तर की पंचायत का बकाया हो उससे अदेयता प्रमाण पत्र करना चाहिए। सभी प्रत्याशी तीनों स्तर की पंचायतों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करें, यह किसी भी तरह से अधिनियम, नियमावली और आयोग के निर्देशों की मंशा नहीं है। पंचायतीराज विभाग द्वारा भी ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत के बकायेदारों की सूची बकाये की राशि सहित www.panchaytiraj.up.nic.in (जिस पेज पर आरक्षण व आवंटन की सूची अपलोड की गयी है) उस पर तत्काल अपलोड करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।