सम्भल। आज जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में अवैध खनन,गौ तस्करी, लाउडस्पीकर हटाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माण को लेकर जनपद के अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक,समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त डिप्टी कलेक्टर, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं समस्त थाना अध्यक्ष सहित समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत, एआरटीओ, खनन निरीक्षक एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
सर्वप्रथम अवैध खनन को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर निर्देशित करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस एवं डायल यूपी 112 के पुलिस कर्मियों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी अवैध खनन अथवा परिवहन की जांच या चेकिंग स्वत: संज्ञान लेकर नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष अवैध खनन की सूचना या शिकायत तत्काल उप जिलाधिकारी या क्षेत्राधिकारी को देंगे एवं उप जिलाधिकारी या क्षेत्राधिकारी उक्त टास्क फोर्स के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनपद के खनन अधिकारी समस्त थाना अध्यक्ष एवं थाना निरीक्षकों को यह सुनिश्चित कराएं। की उनके क्षेत्र में खनन के पट्टे किस स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चिन्हित किए गए हैं। अगर उसके उपरांत यदि किसी थाना क्षेत्र में चिन्हित पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर संगठित या बृहद खनन की सूचना प्राप्त होती है और यदि इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक या थाना अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक या जनपद प्रभारी को सूचित नहीं किया जाता है तो उसमें संबंधित प्रभारी निरीक्षक या थाना अध्यक्ष की संलिप्तता मानी जाएगी।
गौ तस्करी को लेकर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने कहा कि गोवंश वध या दुधारू पशुओं की तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। और उन्होंने कहा कि गोवंश के वध तथा दुधारू पशुओं की अवैध तस्करी में सम्मिलित अभियुक्तों तथा गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा रासुका के अंतर्गत प्रभावी भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा चर्चा की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न परीक्षाओं का निरंतर आयोजन होता है। इसको संज्ञान में लेते हुए अगर धार्मिक स्थलों से पूर्व में की गई अवैध लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई के बाद अगर दोबारा अवैध लाउडस्पीकर की सूचना संज्ञान में आती है तो उसे पुनः हटाना सुनिश्चित करें तथा अवैध लाउडस्पीकर को स्कूलों को वितरित किया जाए। रात 10:00 बजे के बाद कोई भी लाउडस्पीकर जनपद में ना बजे इसको भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।
सार्वजनिक गलियों एवं मार्गों एवं सार्वजनिक पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक स्थल का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा। इसको भी संबंधित अधिकारी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराएं।
और उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों आदि पर धार्मिक गतिविधि के कारण निर्वाध यातायात मे कोई वाधा ना उत्पन्न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
सम्भल से खलील मलिक