मतगणना को निष्पक्ष पारदर्शी शुचिता पूर्ण चुनाव आयोग की मंशा अनुरूप संपादित कराएं

विजय जुलूस पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में होगी मतगणना

अस्त्र शस्त्र लेकर चलना पर रहेगा प्रतिबंध

मतगणना केंद्र में मोबाइल, ज्वलनशील पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र आदि पर रहेगा प्रतिबंध

बदायूँ।डाइट स्थित ऑडिटोरियम में मतगणना की तैयारियों के संबंध में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी, शुचितापूर्ण ढंग से माननीय आयोग की मंशा के अनुरूप संपादित कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

ज्ञात हो कि 13 मई 2023 को नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना 06 केन्द्रों सम्पादित कराई जाएगी। प्रत्येक नगर निकाय के लिए एक मतगणना मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। मतगणना सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्र में मोबाइल, पान, बीड़ी, सिगरेट, ज्वलनशील पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी कार्मिकों को मतदान को ठीक प्रकार से संपादित कराने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मतगणना निर्वाचन का अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव है इसको सफलतापूर्वक संपादित करना अति महत्वपूर्ण है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता का अपराधिक इतिहास ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना शहर में और ना मतगणना स्थल के आसपास किसी भी प्रकार का टेंट नहीं लगेगा। यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा तथा विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने पुलिस बल का संवेदीकरण किया व उनकी ड्यूटी को सही प्रकार से निभाने के लिए मार्गदर्शन व निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी, एसपी सिटी, उपजिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।