इस्लामनगर। शुक्रवार को ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने बर्डस एक्ट व उत्तर प्रदेश के( वित्तीय अधिष्ठानों ) में  जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2019 की अनुपालन सुनिश्चित करवाने और जनपद में लाखों निवासियों को ठगने वाली कंपनीज सोसाइटीज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने व पीड़ितों का धन वापस दिलाने  के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि कल्पतरु, कर्मभूमि, बीएनजी ग्लोबल, सहारा, पल्स, समृद्ध, अर्नमैट आदि हजारों कंपनी एवं सोसाइटी ने ठगी के शिकार बने। कई भारतीय नागरिकों ने आत्महत्या कर ली और लाखों आत्महत्या करने की कगार पर हैं। ठगी में लगभग देश के 20 करोड़ परिवारों को बारी-बारी से योजना बनाकर धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोह बंद होकर जनता से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की है।  डीएम को दिए ज्ञापन के माध्यम से निवेशकों ने चार बातें उहोंने कहीं है (1) देशराज राज्य जिला में बर्डस एक्ट 2019 और राज्यों में पीआरडी एक्ट की अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी सहायक अधिकारी और विशेष न्यायालय बड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिका उनके कार्यालय पर प्रदर्शित कराएं । ताकि पीड़ित सरलता पूर्वक एवं निर्भरता पूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के सक्षम प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्य दिवस में प्राप्त कर सकें। (2) अभिकर्ता के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लें और ठग कंपनीज एवं सोसाइटी के विरुद्ध वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं।( 3) कलेक्ट्रेट तहसील थाने एवं अन्य सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में बर्डस एक्ट 2019 के बैनर लगवाएं ताकि पीड़ित ठगों के विरुद्ध शासन प्रशासन को सूचना देकर राष्ट्र को ठग मुक्त एवं बेईमान रहित बनवाने में शासन प्रशासन की सहायता कर सकें। ( 4) जिला अधिकारी कार्यालय में व्हाट्सएप 2019 के आवेदन लेने हेतु विशेष खिड़की खुलवा कर भुगतान आवेदन जमा कराए जाएं।
इस मौके पर रघुवीर सिंह, सत्यप्रकाश, अबरार अहमद ,वीरेंद्र कुमार, श्याम जी रस्तोगी ,असलम मलिक पत्रकार, बृजपाल ,मुनीश किशोर, जोगेंदर, दीपक ,आफाक खान, सुलेमान अली ,राजवीर शर्मा ,सतीश कुमार ,राजू ,आदि सैकड़ों मौजूद रहे।