बदायूं। उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिहं ने कहा कि किसानों को 3 फरवरी को कृषि विभाग की upagriculture.com पर दोपहर 12ः00 बजे से जनपद में कृषि यन्त्रों की बुकिंग शुरू होगी। सभी कृषक इस वेबसाइट पर यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें लिंक पर क्लिक कर ऑन लाइन प्रीबुकिंग,टोकन जनरेट किया जा सकेगा ।रोटावेटर ,ट्रैक्टर आपरेटिड हारवेस्टर कम 2 स्टाकलेक्टर , बैंक हो लोडर डोजर( ट्रैक्टर आपरेटिड) , कम्बाईन हारवेस्टर विद सुपर एसएमएस, थ्रेसिंग फलोर , स्माल गोदाम , कस्टम हाईरिंग सेन्टर एवं हाईटेक हब फार कस्टम हाईरिंग इत्यादि ।2-अनुदान पैटर्न :- एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में से कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलव्ध कराये जाने वाले कृषि यन्त्र में से अधिकतम किसी दो कृषि यन्त्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा । दो कृषि यन्त्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को सिवाय ट्ेक्टर माउण्टिड स्प्रेयर के अन्य कृषि यन्त्र हेतु अनुदान अनुमन्य नहीं होगा । जिन कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त होगा उक्त श्रेणी के कृषि यन्त्र सम्वन्धित कृषक को आगामी 05 वर्ष तक पुनः अनुदान अनुमन्य नहीं होंगे । एक कृषि यन्त्र लेने पर अनु0जाति / अनु0जनजाति लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य कृषकों हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा । 3-कस्टम हाईरिंग सेन्टर की स्थापना के लिये कृषक ग्रामीण उद्यमी, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति ,कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) एवं पंचायत लाभार्थी होंगे ।4-कस्टम हाईरिंग सेन्टर हेतु रू0-10 लाख की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0-04लाख) अनुदान देय होगा ।5-जमानत धनराशि का विवरण :- रू0-10000/- तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्रों हेतु धनराशि शून्य । रू0-10001/- से रू0-100000/- तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु जमानत राशि रू0-2500/- तथा रू0-100001/-से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों हेतु जमानत राशि रू0-5000/- है।