बदायूं। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला भरण पोषण (विधवा पेंशन) योजना का भुगतान आधार आधारित AADHAR BASED प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा] जिसके लिए लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन (Aadhar Authentication) होना है। आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से स्वयं किया जायेगा। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला भरण पोषण (विधवा पेंशन) योजना के होम पेज पर https://sspy-up.gov.in पर आधार प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा स्वयं करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया गया है। समस्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला भरण पोषण (विधवा पेंशन) योजना के पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन (Aadhar Authentication) बेवसाइट https://sspy-up.gov.in पर स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्र/साइवर कैफे/ग्राम प्रधान/सचिव/पंचायत सहायक के माध्यम से करें। यदि लाभार्थी के आधार कार्ड एवं पेंशन के नाम में भिन्नता है तो पहले पेंशनर के नाम में संशोधन कराना अनिवार्य है] उसके बाद ही आधार प्रमाणीकरण हो पायेगा। पेंशनर सूची व आधार के नाम में अंतर है तो आधार प्रमाणीकरण का प्रयास दोबारा न करें अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा] ऐसी स्थिति लाभार्थी अपने आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी] विकास भवन] कक्ष संख्या 129 में सम्पर्क कर समस्या का समाधान करा सकते है। अतः पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला भरण पोषण (विधवा पेंशन) योजना के पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि वह अपना आधार प्रमाणीकरण दिनांक 15.01.2023 तक शीघ्र अतिशीघ्र कराना सुनिश्चित करें] जिससे पेंशन प्राप्त करने में लाभार्थियों को कोई समस्या न हों।