बदायूं। जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को आबकारी निरीक्षक सदर रोहित शर्मा ने निर्देश दिए कि शादी पार्टियों में होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में यदि शराब पिलवाई तो संचालक की खैर नहीं शादी व पार्टी में यदि बिना लाइसेंस के जाम छलकाते हुए यदि लोग पाए जाते हैं तो स्थल को सील कर दिया जाएगा। शराब पिलाने के लिए ऑकेजनल लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस आबकारी विभाग की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। जिसके लिए 11 हजार रुपये अदा करने होंगे। टीम में शामिल आबकारी निरीक्षक सुनील सिंह और चमन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लाइसेंस लेने के लिए कैसे करें आवेदन आबकारी निरीक्षक सदर रोहित शर्मा ने बताया कि अधिकांश समारोहों होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में शराब की खपत होती ही है।शादी समारोहों के लिए दी जाएगी ऑनलाइन इजाजतऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट में जाकर यूजफुल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जनरल बार लाइसेंस के आईकन के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ली जा सकती है। घर में ऑकेजनल बार का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को 4 हजार एवं होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाल में मदिरा की पार्टी करने के लिए 11 हजार रुपये चुकाने होंगे।