होटल्स/बैकेन्ट हॉल जल विभाग व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC प्राप्त करे : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में आज बरेली शहर के अन्तर्गत स्थित समस्त होटल्स/बैकेन्ट हॉल/गेस्ट हाउस में अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कैम्प कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बरेली शहर के अन्तर्गत स्थित समस्त होटल्स/ बैकेन्ट हॉल/गेस्ट हाउस द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु भूगर्भ जल विभाग तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु नियमानुसार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकरी ने कहा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश में नगर निगम शहरों के अन्तर्गत जिसमें बरेली शहर भी शामिल है, में स्थित समस्त होटल्स/बैकेन्ट हॉल/गेस्ट हाउस पर भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनुमति न प्राप्त किये जाने को संज्ञान में लेते हुये दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 30.09.2022 के मध्य होटल्स/बैकेन्ट हॉल/गेस्ट हाउस जिनकी क्षमता 100 रूम से अधिक है, पर रूपया 50 लाख, 50 से 100 रूम है, पर 25 लाख तथा 50 रूम से कम पर रूपया 10 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश दिये गये है तथा उसका उपयोग भविष्य में जल की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने तथा वॉटर बॉडीज को रिस्टोर किये जाने में व्यय किया जाना है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जिला स्तर पर खोले जाने वाले बैंक खाता में जमा की जानी है। अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न किये जाने वाले दोषी होटल्स/बैकेन्ट हॉल/गेस्ट हाउस पर एफआईआर की कार्यवाही भी की जानी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित ओ0ए0 संख्या 438/2018 आरती बनाम सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी व अन्य में दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को पारित आदेश (जिसको एन0जी0टी0 की बेवसाइट https://www.greentribunal.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, अलीगंज, लखनऊ, भूगर्भ जल विभाग, बरेली एवं बरेली होटल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।