बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में अवगत कराया कि यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप इस पर राशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अब राशन गल्लों की दुकानों पर मिलने वाले मुफ्त राशन के वितरण को बंद कर दिया गया है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को जो निःशुल्क राशन प्राप्त हो रहा था उसके लिए अब लोगों को रियायती मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्योंकि एनएफएसए के तहत फ्री राशन योजना केवल जून माह तक थी। बता दें कि अप्रैल से जून माह तक मुफ्त राशन वितरण योजना को सरकार ने बढ़ा दिया था।खाद्यायुक्त लखनऊ द्वारा निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो को माह जुलाई, के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा माह जून के सापेक्ष नमक, रिफाइंड तथा साबुत चना माह 25 से 31 अगस्त के मध्य वितरण किया जायेगा।इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूॅ तथा 21 किग्रा चावल) का निर्धारित दर गेहॅू 02/- प्रति किलोग्राम तथा चावल 03/- प्रति किलोग्राम (35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारका को 91/-देने पड़ेंगे। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से प्रति यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) गेहॅू 02/-प्रति किलोग्राम तथा चावल 03/- प्रति किलोग्राम (05 किलोग्राम राशन 13/- प्रति यूनिट) के हिसाब से देना पड़ेगा।इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून के सापेक्ष माह 25 से 31 अगस्त के मध्य ही प्रति कार्ड आयोडाइज्ड नमक (01 किलोग्राम प्रति कार्ड), रिफाइण्ड सोयाबीन आयॅल (01 लीटर प्रति कार्ड) तथा साबुत चना (01 किलोग्राम प्रति कार्ड) का भी निःशुल्क वितरण किया जायेगा।