वेल्कलिनवेल्कलिन

बदायूं। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मेघा चौधरी ने वेल्कलिन मल्टीप्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक विकल्प कुलश्रेष्ठ को चेक बाउंस होने के मामले में एनआई एक्ट के तहत तलब करते हुए 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सदर कोतवाली के मोहल्ला नई सराय स्थित बांके बिहारी एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर लवकेश गुप्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहां एक परिवाद दायर किया है। लवकेश गुप्ता के अनुसार उनकी फर्म और विकल्प कुलश्रेष्ठ की कंपनी के बीच वर्ष 2018 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। साथ ही लवकेश ने बताया की उनके विकल्प कुलश्रेष्ठ की कंपनी पर पांच लाख रुपये आ रहे थे जिसको लेकर कई बार उन्होंने अपने पैसों की मांग कीजिसके बाद वेल्कलिन कंपनी के निर्देशक ने उन्हें दो चेक भुगतान के लिए दिए। इसके तुरंत बाद लवकेश ने दोनों चेक (एक चार लाख का चेक और दूसरा एक लाख का चेक) बैंक में दिए लेकिन बैंक से चैक बाउंस हो गए जिसके बाद लवकेश नेवेल्कलिन कंपनी के निर्देशक के खिलाफ एनआई एक्ट में परिवाद दायर किया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मेघा चौधरी ने वेल्कलिन मल्टीप्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक को 16 सितंबर 2022 को हाजिर होने का आदेश दिया है।

इसे भी पढ़ें…

बदायूं: ब्लूमिंगडेल स्कूल में जिलाधिकारी द्वारा छात्र सम्मान समारोह का हुआ आयोजन