बरेली 24 जून। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कमल गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार माह जुलाई में अथवा स्कूलों के सत्रारम्भ से पूर्व प्रदेश के सभी स्कूली वाहनों का विशेष अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के अध्याय-नौ-क ‘‘विद्यालीय यानों हेतु विशेष उपलब्ध’’ में निर्धारित मानकों के अनुरुप स्कूली वाहनों को फिट कराने की कार्यवाही स्कूल प्रबन्धन को निर्देशित कर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त स्कूल/कालेजों के प्रधानाचार्यों/प्रबन्धकों/स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि वह अपनी स्कूली वाहनों को मा. उच्च न्यायालय एवं परिवहन आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों एवं स्कूली वाहनों के संचालन हेतु अपनी वाहनों को निर्धारित मानक के अनुरुप एवं समस्त प्रपत्रों को पूर्ण कराने के बाद ही संचालित की जाये, यदि कोई भी अनफिट अथवा अधोमानक स्कूली वहन मार्ग पर संचालित पाया जाता है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्भ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति कर दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि जन सामान्य संहित समस्त स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकां- माता पिता को भी सूचित किया जाता है कि स्कूली वाहनों का उपयोग करते समय यह ध्यान दें और सुनिश्चित कर लें कि यह वाहन भौतिक रुप से स्कूली वाहन मानक के तकनीकि रुप से और विधिक रुप से फिट और विधिक रुप से पंजीकृत व समस्त प्रपत्रों में वैध है। वाहन के पंजीकृत होने और विधिक रुप से फिट और विधिक रुप से पंजीकृत व समस्त प्रपत्रों में वैध है। वाहन के पंजीकृत होने और प्रपत्रों-पंजीयन स्थिति, फिटनेस, टैक्स, बीमा, पीयूसीसी और परमिट की वैधता स्थिति को मोबाइल में एप वाहन पोर्टल mParivahan http:vahan.parivahan.gov.in/nrservices / के माध्यम से उस वहन की पंजीयन संख्या के आधार पर आन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।