आईजी के आदेश पर हुआ मां ,बेटे और गवाह के खिलाफ दर्ज हुआ 420 का मुकदमा ।
कुंवर गांव। बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति ने बदायूं के मां बेटे पर 420 का मुकदमा दर्ज कराया है ।
अमरीश कुमार पाल पुत्र रामसरन पाल निवासी रविंद्र नगर बदायूं रोड बरेली ने अक्टूबर 2020 में बदायूं के कस्बा कुंवर गांव निवासी पवन पुत्र रामकिशोर ,मनोरमा पत्नी रामकिशोर से 15 लाख रुपए में जमीन का इकरारनामा कराया था । जहां उन्होंने 13 लाख रुपए खाते से व 2 लाख रुपए का कैश दिया था । इकरारनामे की अबधि समाप्त होने के बाद पवन व मनोरमा ने बैनामा नहीं कराया ।
अमरीश लगातार बैनामा कराने को कहता रहा और वकील के द्वारा लगातार नोटिस भिजवाता रहा और रजिस्ट्री पहुंच कर हाजिरी लगाता रहा । लेकिन पवन ने बैनामा नहीं कराया । जब अमरीश ने पवन व गवाह को फोन करके कहा तो वह लोग गंदी गंदी गालियां देकर झूठे मुक़दमे में फंसाने की धमकी देने लगे । जब इसकी शिकायत अमरीश ने थाना पुलिस से की तो कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके बाद अमरीश ने 7 अप्रैल 2022 को आईजी बरेली को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की तभी से पुलिस जांच कर रही थी । जहां मां बेटे दोषी पाए गए जहां कुंवर गांव पुलिस ने सोमवार को दोनों के खिलाफ 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है ।
इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज कुमार वर्मा का कहना कि बरेली के एक युवक ने कुंवर गांव के एक युवक से जमीन का इकरारनामा कराया था जहां उसने बैनामा नहीं कराया और 15 लाख रुपए हड़प लिए जहां आईजी साहब के आदेश पर मां बेटे के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया है ।
रिपोर्टर – तेजेन्द्र सागर