आज दिनांक 26.04.2022 को जिलाधिकारी दीपा रंजन की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति/बाल विवाह रोकथाम टास्क फोर्स/मिशन शक्ति फेज-4.0 के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, कलक्ट्रेट सभागार बदायूॅ में बैठक आयोजित की गयी, जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा बाल विवाह के दुष्प्रणाम व कानूनी प्राविधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह में सहयोग करने वाले लड़का व लड़की पक्ष को दो साल का कारावास व एक लाख रूपये का जुर्माना है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायतों में स्थित सरकारी भवन जैसे- पंचायत भवन/विद्यालय में महिला हेल्प लाइन 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 की वॉल पेन्टिग कराते हुए यह भी बताएं कि बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है। महोदया द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को अक्षय तृतीया दिनांक 03.05.2022 या इसके आस-पास की तिथि को कोई बाल विवाह किये जाने की सूचना मिलती है, तो आप हेल्पलाइन नम्बर 181, 1098 पर कॉल कर बाल विवाह से सम्बन्धित जानकारी दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित पुलिस थाना, महिला थाना, जिला प्रोबेशन कार्यालय कमरा नम्बर 129, विकास भवन, जनपद-बदायूँ व वन स्टाप सेन्टर महिला चिकित्सालय बदायूँ में भी दे सकते हैं। जानकारी देने वालों की सूचना गोपनीय रखी जायेगी। खण्ड विकास उसॉवा, बिल्सी, दातागंज, अम्बियापुर, जगत में बाल विवाह अधिक मात्रा में किये जाने की सूचना हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपने सचिवों, ग्राम प्रधानों, आगनबाड़ियों व आशाओं के माध्यम से बाल विवाह की कु प्रथा को रोकने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। लैगिंक उत्पीड़न, कन्या भू्रण हत्या, यौन हिंसा, लैगिंक असमानता, घरेलू हिंसा, दहेज हिन्सा आदि को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाये, तथा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के अनतर्गत कन्या भू्रण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये। महोदया द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ब्लाक स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर अपने विभाग की सभी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत कुपोषित माँ/बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किये जायें। महोदया द्वारा बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों का भी मुल्याकंन वादों की संख्या के आधार पर किया गया, जिसमें महोदया द्वारा बाल कल्याण समिति एवं बोर्ड के सदस्यों को निर्देशित किया कि लम्बित वादों का निस्तारण शीघ्रता पूर्वक करायें। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड), मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टाप सेन्टर, महिला शक्ति केन्द्र तथा बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री चन्द्रभूष को निर्देशित किया गया कि बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्य योजना बनाकर कार्यों को कराया जाये, जिसके क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने महोदया को अवगत कराया गया है कि मिशन शक्ति फेज-4.0 के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनपद 0के सभी ब्लॉकों पर स्वालम्बन कैम्पों का आयोजन कर कैम्प के माध्यम से महिला कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं/अधिनियमों का प्रचार-प्रसार किया गया है एवं वर्तमान में पूरे जनपद में न्याय पंचायत वार चौपाल/कैम्पों का आयोजन कर विभाग की समस्त सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अन्त में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री चन्द्रभूषण द्वारा मिशन शक्ति फेज-4.0 की बैठक में भाग लेने आये समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री ऋषिराज, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री प्रवीण सिंह चौहान, जिला विकास अधिकारी श्री राम सागर यादव, परियोजना निदेशक श्री अनिल कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री राम जन्म, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अदिश मिश्रा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री मो0 रूहेल आजम, महिला थानाध्यक्ष श्रीमती रेनू ंिसह संरक्षण अधिकारी श्री रवि दिवाकर, समस्त विकास खण्ड अधिकारी जनपद बदायूॅ, कनिष्ठ लिपिक श्री राजकुमार, सामाजिक कार्यकर्ता श्री नारायाण देव, कनिष्ठ लिपिक श्री अभिषेक कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहें।