सिंचाई को पानी का पाइप नही देने पर हत्यारोपी ने फावड़े से बुजुर्ग किसान की गर्दन काट दी

  • विशेष न्यायालय एस सी एस टी एक्ट के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने सुनाई सजा

दोषी पर कोर्ट ने एक लाख चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला

बदायूँ। दलित बुजुर्ग कि जघन्य हत्या ब साक्ष्य मिटाने के मामले में विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए मृत्यु दण्ड ( फांसी) की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोषी पर एक लाख चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है जुर्माने की सत्तर प्रतिशत धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में मृतक की पत्नी व बच्चों को देने के आदेश दिये है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता ऐश्वर्या राजपूत व जितेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट 22 सितंबर 2020 को थाना बिल्सी के गांव दीन नगर शेखपुर निवासी मृतक नत्थू लाल के पुत्र ओमपाल ने लिखाई जिसमें कहा कि 21 सितंबर 2020 की रात उसके पिता नत्थू लाल गांव के नंदराम के ट्यूबवेल से अपने खेत में सिंचाई करने गए थे रात 1 बजे सिंचाई पूरी कर पानी का पाइप इकट्ठा कर रहे थे तभी थाना बिल्सी के ही गांव बमेड निवासी रुप किशोर आया और पानी का पाइप मांगने लगा बादी के पिता नत्थू लाल ने पाइप देने से मना कर दिया तो रूपकिशोर ने नत्थू लाल को जातिसूचक गालियां देकर फावड़े से हमला कर दिया जिसे नत्थू लाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उनकी मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने रूपकिशोर को मौके से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
इस मामले में रूपकिशोर के खिलाफ दलित की हत्या ब साक्ष्य मिटाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट में चला एस सी एस टी कोर्ट के न्यायधीश महेंद्र सिंह ने रूपकिशोर को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख चालीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

रिपोर्टर – भगवान दास