Sambhal: 13500 fine imposed on railway department…
पूरा मामला संभल जनपद के कस्बा चंदौसी का है जहां के अधिवक्ता श्याम लाल वर्ष 2020 में ट्रेन से चंदौसी से तत्कालीन इलाहाबाद गए वे वापस भी ट्रेन से ही चंदौसी लौट रहे थे.परिवाद के अनुसार रेल महकमे ने ट्रेन को अलीगढ़ में ही केंसिल कर वहीं रोक लिया.निजी साधन से वे चंदौसी पहुंचे जहां रेलवे स्टेशन पर वे टिकट वापस करने गए.जिसे रेलकर्मी ने वापस नहीं लिया.
जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फारम में वाद दायर किया.इस बीच कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई.30 नवंबर को उपभोक्ता फारम ने किराए के 3500 व 5000 मानसिक परेशानी और 5000 रुपए केस का खर्च देने का रेल महकमे को आदेश दिया है.
अधिवक्ता ने रेल विभाग से केस तो जीत लिया मगर उनकी अब कोरोना से मृत्यु हो चुकी है फैसला सुनने को वे मौजूद नहीं थे.अलबत्ता उनके अधिवक्ता लव कुमार वार्ष्णेय ने उनके परिजनों को केस में जीत की खबर सुनाई.
संभल से कपिल अग्रवाल और अवनीत चौहान की रिपोर्ट