बरेली, 18 अगस्त। श्री मनोज कुमार जिला प्रबंधक, उ.प्र.अनु. जाति वित्त एवं विकास लि. ने बताया कि अनुसूचित जाति के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों जिन्होंने विभाग द्वारा विगत वर्षों में स्वतः रोजगार योजना, अनुविनि योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के पश्चात वसूली हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी धनराशि कार्यालय में जमा नहीं की है उन बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बकायेदारों के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत धनराशि जमा करने हेतु आमंत्रित किया जाता है जिस पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्भि ब्याज माफ किया जायेगा। बकायेदारों से मूलधन तथा साधारण ब्याज से वसूली की जायेगी। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करके अधिक से अधिक बकायेदार लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रबन्धक, उ.प्र.अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि0. 196-ए भटनागर कालोनी गली नम्बर-1 कचहरी के पास बरेली से प्राप्त कर सकते हैं।