Mathura Shri Krishna Janmabhoomi case will be heard on August 16
UP के Mathura जिले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद को लेकर शुक्रवार को शाही ईदगाह के सचिव द्वारा उपासना स्थल अधिनियम संबंधी जवाब दाखिल नहीं किया गया. इस वजह से जिला न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 16 August नियत कर दी है. वादी पक्ष के पैरोकार राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद को शुक्रवार को सुनवाई से पूर्व ही जवाब दाखिल करना था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर 16 August की तारीख तय कर दी गई है.
इस बीच, अब तक प्रतिवादी संख्या एक – UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ Board के चेयरमैन अथवा उनके किसी भी प्रतिनिधि के हाजिर न हो पाने के कारण इस संबंध में पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं. वादी Advocate महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत के सामने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन शाही ईदगाह committee के सचिव तनवीर अहमद ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. इस कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई.गौरतलब है कि अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित आधा दर्जन लोगों ने गत वर्ष इस मामले में सबसे पहले सिविल जज की अदालत में दावा पेश किया था. उन्होंने अदालत से ट्रस्ट की भूमि पर बनी ईदगाह को अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त कराकर सम्पूर्ण भूमि वास्तविक मालिक भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपे जाने का अनुरोध किया था.