बदायूं। शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया बदायूं सी.जे.एम कोर्ट के न्यायाधीश राजीव कुमार सिंह ने एक चेक बाउंस के मामले में तेजी दिखाते हुए शहर के एक व्यापारी संदीप रस्तोगी पुत्र श्री भगवत रस्तोगी मोहल्ला टिकट गंज निवासी थाना कोतवाली निवासी पर पीयूष वर्मा पुत्र श्री सोमेश वर्मा को कुछ महीने पूर्व फर्जी चेक देकर पैसे देने का वादा किया था। जब वादी पक्ष के पीयूष वर्मा ने संदीप रस्तोगी द्वारा दिए गए चेकों को भुनाने के लिए अपने खाते में लगाया तो वह चेक बाउंस हो गए। जिसके बाद वादी पक्ष पीयूष वर्मा को अधिवक्ता मोहित पाण्डेय के द्वारा न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायलय ने संदीप रस्तोगी को तलब किया जिसमें आज सी.जे.एम कोर्ट के न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए ।प्रतिवादी पक्ष के संदीप रस्तोगी को न्यायिक हिरासत में लेकर चैक धनराशि का 20% परसेंट चेक धनराशि देने का आदेश जारी किया। न्यायालय के इस आदेश से फर्जी चेकों के आदान-प्रदान करने वाले जाल सज अब सतर्क हो जाए।