19 year old boy also has the right to live-in with his partner
पंजाब और हरियाणा High Court का नया फैसला 19 साल का लड़का और 21 साल की लड़की को एक साथ live-in relationship में रहने का अधिकार है. क्योंकि वह बालिग हो चुका है इसलिए उसे इस आधार पर साथ रहने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसका अभी शादी की वैध उम्र नहीं है.High Court में इस मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के जज अरुण कुमार त्यागी ने कहा मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बालिग होने के कारण live-in relationship में एक साथ रहने के हकदार हैं. इसलिए प्रतिवादी नंबर चार और पांच से किसी भी नुकसान के खिलाफ अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के भी हकदार हैं.
दरअसल याचिकाकर्ता ने लड़की वालों के परिवार से अपनी जान को खतरा बताया था और इस संबंध में Mohali Police में आवेदन भी दर्ज किया था, इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस को यह निर्देश दिया कि जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के तहत युगल को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
इस युगल ने लड़की के परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. लड़की का परिवार किसी अन्य के साथ उसकी शादी कराना चाहता है. युगल को कथित तौर पर उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई है. याचिकाकर्ताओं का मानना था कि यद्यपि लड़के की उम्र 19 वर्ष है और उसने शादी के लायक उम्र प्राप्त नहीं की है. इसलिए विवाह योग्य आयु प्राप्त होते ही दोनों का विवाह हो जाएगा.
एक साथ live-in relationship में रह रहे युगल ने वरिष्ठ police अधीक्षक को पत्र लिखकर आवश्यक सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया था. इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जज अरुण कुमार त्यागी ने police को निर्देश दिया कि वे युगल के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं. जज ने कहा, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता नंबर दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मोहाली को याचिका में निर्धारित याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर गौर करने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है. साथ ही उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो